- जावेद अनीस
उस दिन मध्यप्रदेश के मैहर स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में रोज की तरह मजदूर काम कर रहे थे। दोपहर करीब दो बजे साइलो के अंदर अचानक सीमेंट वॉल्ब खुल गया,जिससे बड़े पैमाने पर सीमेंट नीचे आ गई। सीमेंट के नीचे बड़ी संख्या में मजदूर दब गए, हादसे में दर्जन भर मजदूर घायल हो गये, चार मजदूरों की हालत गंभीर बताई गयी, हादसे के बाद घायलों को तत्काल मैहर अस्पातल पहुंचाया गया लेकिन इस घटना की सूचना थाना को नहीं दी गई। इस पूरे मामले में कंपनी की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। साइलो के अंदर सीमेंट वॉल्ब खुलना गंभीर मामला है। दूसरी तरफ नियमों के अनुसार किसी भी बड़ी कंपनी में एक डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। इस दौरान यह बात भी सामने आई है कि हादसे के दौरानजो मजदूर वहां काम कर रहे थे वे ठेका कंपनी के मजदूर थे। क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री ने हर काम ठेके पर दे रखा था, ठेका मजदूर होने के कारण सीमेंट फैक्ट्री सीधी तौर पर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। जाहिर तौर यह पूरा मामला एक कंपनी मजदूरों के ठेकेदारी के मार्फ़त कम मजदूरी देकर अधिक काम कराए जाने और कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए जरूरी सुविधायें और सुरक्षा न उपलब्ध कराये जाने का है ।
मैहर सीमेंट फैक्ट्री जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के लिए श्रम कानून पहले ही बेमानी हो चुके है। लेकिन “अच्छे दिनों’’ के नारे के साथ सत्ता में आई मोदी-सरकार के राज में तो संगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत भी बदतर होने वाली है, सरकार ने श्रम-कानूनों में बदलाव को अपनी पहली प्राथमिकताओं में रखा और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैक्टरी कानून,एप्रेंटिस कानून और श्रम कानून (कुछ प्रतिष्ठानों को रिटर्न भरने और रजिस्टर रखने से छूट) कानून में संशोधन को मंजूरी दे दिया है, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने लोकसभा के इस सत्र में कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 भी पेश किया है, इस पूरी कवायद के पीछे तर्क है इन ‘सुधारों’’ से निवेश और रोजगार बढेंगे। पहले कारखाना अधिनियम, जहाँ 10 कर्मचारी बिजली की मदद से और 20 कर्मचारी बिना बिजली से चलने वाले संस्थानों पर लागू होता था वहीँ संसोधन के बाद यह क्रमशः 20 और 40 मजदूर वाले संस्थानों पर लागू होगा। ओवर टाइम की सीमा को भी 50 घण्टे से बढ़ाकर100 घण्टे कर दिया गया है और वेतन सहित वार्षिक अवकाश की पात्रता को 240 दिनों से घटाकर 90 दिन कर दिया है। ठेका मजदूर कानून अबबीस की जगह पचास श्रमिकों पर लागू होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम के नए प्राविधानों के तहत अब कारखाना प्रबंधन को तीन सौ कर्मचारियों की छंटनी के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, पहले यह सीमा सौ मजदूरों की थी। अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 में भी बदलाव किया गया है, अब अप्रेंटिसशिप एक्ट न लागू करने वाले फैक्ट्री मालिकों को गिरफ्तार या जेल में नहीं डाला जा सकेगा। यही नहीं कामगारों की आजीविका की सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समरूपता लाने संबंधी उपाय राज्य सरकारों की मर्जी पर छोड़ दिए गए हैं। स्पष्ट है कि तथाकथित “सुधार” मजदूर हितों के खिलाफ हैं। इससे मजदूरों को पहले से मिलने वाली सुविधाओं में कानूनी तौर कमी आएगी।
इस मामले में तो राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से भी आगे निकल गई है,राजस्थान सरकार ने राजस्थान विधानसभा में औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2014, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) राजस्थान संशोधन विधेयक, कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक और प्रशिक्षु अधिनियम रखा था जो की पारित भी हो गया। औद्योगिक विवाद अधिनियम में बदलाव के बाद अब मजदूरों की छंटनी और कारखाना बंदी के लिये 100 के स्थान 300 कर्मचारियों तक के कारखानो को ही सरकार की अनुमति की बाध्यता रह गई है, जाहिर तौर पर इससे बडी संख्या में कारखानों को छंटनी करने या बनावटी रूप में कारखाना बंदी करने की छूट मिल जायेगी क्योंकि वे अपने अपने रिकॉर्ड में स्थाई श्रमिको की संख्या 299 तक ही बतायेंगे और बाकी श्रमिको को ठेका मजदूर के रूप में बतायेंगे। इसी तरह से ठेका मज़दूर क़ानून भी अब मौजुदा 20 श्रमिकों के स्थान पर 50कर्मचारियों पर लागू होगा। पहले किसी भी कारखाने में किसी यूनियन के रूप में मान्यता के लिए 15 प्रतिशत सदस्य संख्या जरूरी थी लेकिन इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, इसका अर्थ यह होगा कि मजदूरों के लिए अब यूनियन बनाकर मान्यता प्राप्त करना मुश्किल हो गया है, इससे नियोजको को यह अवसर मिलेगा कि वे अपनी पंसदीदा यूनियनो को ही बढावा दे।
कारखाना अधिनियम में बदलाव के बाद कारखाने की परिभाषा में बिजली के उपयोग से चलने वाले वही कारखाने आयेंगे जहाँ 20 श्रमिक काम करते हो पहले यह संख्या 10 थी। इसी तरह से बिना बिजली के उपयोग से चलने वाले वाले 20 के स्थान पर 40 श्रमिको की संख्या वाले कारखाने ही इसके दायरे में आयेंगें। इसका मतलब यह होगा कि अब और बड़ी संख्या में श्रमिको को श्रम कानूनो से मिलने वाले फायदे जैसे सफाई, पीने का पानी,सुरक्षा, बाल श्रमिको का नियोजन, काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश,छुट्टियां, मातृत्व अवकाश, ओवरटाईम आदि से महरूम होने वाले हैं।
कुल मिलकर यह संशोधन श्रमिको के अधिकारों को कमजोर करने वाले हैं।शायद इसका मकसद नियोक्ताओं व कॉरपोरेट घरानों को बिना किसी जिम्मेवारी व जवाबदेही के आसानी से अनाप–शनाप मुनाफे कमाने के लिए रास्ता खोलना है। हालाँकि राजस्थान सरकार द्वारा पारित संशोधन विधेयक राज्य में लागु राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही होंगे I